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उत्तर प्रदेश: RTI के तहत 5 साल तक सूचना देने में देरी करने पर अफसर पर लगा अनोखा जुर्माना !

के बाद 29 अप्रैल को जन सूचना अधिकारी ने 250 बजे स्टाफ़ प्रबंधन किया।

वाराणसी:

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश) केजीपुर जिले में सूचना का अधिकार संबंधी अधिकार) के लिए सूचना में (जन पर जनसूचना अधिकारी अधिकारी क्रियान्वित होगा। राज्य की सूचना के बारे में सूचित करने वालों की स्थिति में सुधार होता है।

यह भी आगे

इस स्थिति को पूरा करने के लिए जीपुर जनपद के मरदह ब्लॉक के नोनारा ग्रामसभा का है, जहां 2016 में नोनरा ग्राम सभा केप केंद्र प्रमुख, जो जमीन के मालिक भी थे, उन्होंने ग्राम में सरकारी धन के भाग्य के भाग्य की स्थिति में 8 बिंदुओं की जानकारी दी थी। , जन संचार अधिकारी// जन संचार अधिकारी//प्रथम चरण पहले चरण में चलते थे और इस क्रिया को क्रियान्वित करते थे।

उनके️ उनके️ उनके️ उनके️ उनके️ उनके️️️️️️️️️️️️️️️️️ तब उन्होंने मांगी गई 8 बिंदुवार सूचनाएं दे दीं लेकिन मामले में 5 साल बीत जाने के बाद दी गई सूचना पर राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना मांगने वाले और वर्तमान जन सूचना अधिकारी को तलब किया।

‘जो कहानियां’

राज्य की स्थिति का मामला नियंत्रक के पद धारण करने के बाद चंद्रिका प्रसाद पर आधारित होता है। ️ देरी️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ है है है हैं। स्वास्थ्य स्थिति ठीक करने के लिए पेश करने वाले के पास ठीक ठीक उसी समय ठीक होगा जब माता-पिता के पास ठीक ठीक ठीक ठीक समय पर होगा।

इस आदेश के बाद 29 अप्रैल को जन सूचना के हिसाब से प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से प्राथमिक विद्यालय में मेन्यवस्था में मेन्थ से मेन्थ और फल भी अच्छी तरह से संशोधित होगा। इस प्रकार के जुर्मेने को समग्र में रखने वाले के लिए एक विशेष गुण रखने वाले व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति।

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