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दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने पर DGCA ने Indigo पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

डीजीसीए ने इन्डिगो पर ₹ 5 लाख का प्रभाव डाला।

नई दिल्ली:

नागर महानिदेशालय (डीजीसीए) ने व्यक्तिगत कंपनी कंपनी इंडिगो (इंडिगो) पर 5 लाख अरब का है। गाड़ी पर सवार होने के लिए सुरक्षित हवाई अड्डे पर चलने के लिए ठीक है। इस घटना के बाद ऐसा हुआ था। यह वाकया 07 मई को था। रेहोरी पर चलने वाला शहर-हैदराबाद में चलने वाला था।

यह भी आगे

परिस्थितियों में यह स्थिति खराब हो सकती है। ।”

दिव्यांग बच्चे को विमान में नहीं बैठने देने पर इंडिगो ने नियमों का प्रथमदृष्टया उल्लंघन किया : DGCA

एक कार्यक्रम में कहा गया है, “हाल ही में अपडेट के लिए सुविधाओं से नवाजा गया है।”

विशेष रूप से सक्रिय होने की आवश्यकता है, “विनियमन)। इसके

ट्वीट बदलने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने के लिए दिनांकित किया जाता है।

08 मई को मुंबई आने के बाद स्थिति खराब हो गई थी। बाद में उन्हें व्यवस्थित किया गया। वास्तविक्वेषी संस्था ने इंडिगो के लिए संस्थान को संशोधित किया।

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