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महुआडांड़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नक्सली आरोपी के विरुद्ध इश्तेहार चिपकाया गया

आत्मसमर्पण नहीं करने पर संपत्ति कुर्की–जप्ती की चेतावनी

महुआडांड़ थाना पुलिस ने नक्सल गतिविधियों में संलिप्त एक फरार आरोपी के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तेहार को उसके आवास पर विधिवत चिपकाया है। यहकार्रवाई न्यायालय के आदेश के आलोक में की गईइस संबंध मेंमहुआडांड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि फरार नक्सली आरोपी कोआत्मसमर्पण करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। इश्तेहार चिपकाने के दौरान पुलिस टीम द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया कि आरोपी शीघ्र माननीय न्यायालय अथवा महुआडांड़ थाना में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करे। थाना प्रभारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपी समय रहते आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध संपत्ति कुर्की जप्ती की विधिसम्मत कार्रवाई बहुत जल्द प्रारंभ की जाएगी इसके साथ ही अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को भी तेज किया जाएगा।उन्होंने आगे बताया कि झारखंड सरकार की झारखंड उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत नक्सली समय रहते आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौट सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा पुनर्वास, आर्थिक सहायता, रोजगार से जुड़ी सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन यदि आरोपी इस नीति का लाभ नहीं उठाता है, तो उसके विरुद्ध पुलिस की कठोर कार्रवाई निश्चित है।

फरार आरोपी का विवरण
नाम : राजू भुइयां
पिता का नाम : छोटेलाल भुइयां
ग्राम : लवाही
थाना : डंडई
जिला : गढ़वा

आरोपी के विरुद्ध दर्ज गंभीर आपराधिक मामले (धारा विवरण सहित)

1 . महुआडांड़ थाना कांड संख्या 18/25 (दिनांक 01/05/2025)

यह मामला अत्यंत गंभीर अपराधों से जुड़ा है, जिसमें हत्या, गंभीर हमला और अवैध हथियारों का प्रयोग शामिल है।

धारा 103(1) BNS – हत्या या हत्या के प्रयास से संबंधित गंभीर अपराध

धारा 326(g) BNS – खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना

धारा 3(5) BNS – संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता

धारा 27 आर्म्स एक्ट – अवैध हथियार का प्रयोग कर अपराध करना

धारा 17 CLA एक्ट – आपराधिक षड्यंत्र और अवैध संगठन से संबंध

2 . महुआडांड़ थाना कांड संख्या 64/23 (दिनांक 26/12/2023)

यह मामला दंगा, मारपीट, वसूली, धमकी और आगजनी जैसी घटनाओं से संबंधित है

धारा 147 IPC – दंगा करना

धारा 148 IPC – घातक हथियार के साथ दंगा करना

धारा 149 IPC – अवैध जमावड़े में शामिल सभी व्यक्तियों की समान जिम्मेदारी

धारा 323 IPC – साधारण मारपीट

धारा 325 IPC – गंभीर चोट पहुंचाना

धारा 341 IPC – रास्ता रोककर अवैध रूप से बाधा डालना

धारा 385 IPC – भय दिखाकर जबरन वसूली का प्रयास

धारा 387 IPC – जान से मारने की धमकी देकर वसूली

धारा 435 IPC – आग लगाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना

धारा 504 IPC – जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करना

धारा 506 IPC – आपराधिक धमकी देना

धारा 17 CLA एक्ट – आपराधिक संगठन से जुड़ी गतिविधियां

3 . बारेसांढ थाना कांड संख्या 06/22 (दिनांक 15/09/2022)

यह मामला नक्सली हिंसा, सरकारी कार्य में बाधा, हथियार और विस्फोटकों के उपयोग से जुड़ा है।

धारा 147/148/149 IPC – दंगा एवं हथियार के साथ दंगा

धारा 307 IPC – हत्या का प्रयास

धारा 353 IPC – सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना

धारा 25(1-b)A आर्म्स एक्ट – बिना लाइसेंस हथियार रखना

धारा 26 आर्म्स एक्ट – हथियार रखने में लापरवाही

धारा 27 आर्म्स एक्ट – हथियार का अपराध में प्रयोग

धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम – अवैध विस्फोटक रखना एवं उपयोग करना

धारा 10 UAPA – प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता

धारा 13 UAPA – राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता

धारा 16 UAPA – आतंकवादी कृत्य

धारा 17 CLA एक्ट – आपराधिक षड्यंत्र

4 . बारेसांढ थाना कांड संख्या 07/22 (दिनांक 09/11/2022)

यह मामला दंगा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, साजिश, हथियार और विस्फोटकों से संबंधित है।

धारा 147/148/149 IPC – दंगा एवं अवैध जमावड़ा

धारा 353 IPC – लोक सेवक पर हमला

धारा 120(b) IPC – आपराधिक साजिश

धारा 25(1-A) आर्म्स एक्ट – प्रतिबंधित हथियार रखना

धारा 25(1-AA) आर्म्स एक्ट – अवैध हथियार निर्माण या रख-रखाव

धारा 26(2) आर्म्स एक्ट – हथियार रखने में गंभीर लापरवाही

धारा 35 आर्म्स एक्ट – हथियार अपराध की सामूहिक जिम्मेदारी

धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम – विस्फोटक से संबंधित अपराध

धारा 10/13 UAPA – प्रतिबंधित संगठन से संबंध एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियां

धारा 17 CLA एक्ट – अवैध संगठन को सहयोग

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नक्सल गतिविधियों में शामिल फरार आरोपियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। कानून से भागने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और न्यायालय के आदेश के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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