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झारखंड में निकाय चुनाव की तारीख तय—हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया सख्त आदेश

झारखंड में पिछले ढाई साल से अटके नगर निकाय चुनाव अब मार्च 2026 से पहले करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि—8 सप्ताह में चुनावी तैयारी पूरी की जाएगी,और उसके बाद 45 दिन में पूरा चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा।जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने चुनाव आयोग को यह समय-सीमा हर हाल में पालन करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।

सभी दस्तावेज उपलब्ध—अब गेंद आयोग के पाले में : सरकार

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि—OBC सूची,आरक्षण विवरण,और आबादी डेटासहित सभी जरूरी दस्तावेज आयोग को सौंप दिए गए हैं।निर्वाचन आयोग ने भी माना कि अब चुनाव कराने में एक भी अड़चन नहीं बची है।

मुख्य सचिव की कोर्ट में बिना शर्त माफी

अवमानना नोटिस पर जवाब दाखिल करते हुए मुख्य सचिव ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने बताया कि—निकाय चुनाव से जुड़ी सभी वैधानिक प्रक्रियाएँ पूरी कर दी गई हैं।सरकार ने 14 अक्टूबर 2025 को OBC आरक्षण आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी थी।

हाईकोर्ट क्यों पहुंचा मामला?

रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलखो व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि—पार्षदों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।म्युनिसिपल एक्ट की धारा 20 के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव होना चाहिए था।चुनाव न होने से जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने दलीलें रखीं।48 में 48 नगर निकाय बिना जनप्रतिनिधि केझारखंड के सभी 48 नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है—12 निकायों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो गया था।बाकी का 27 अप्रैल 2023 को।उसी दिन मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को पदमुक्त कर दिया गया। तब से विकास कार्य प्रशासकों के भरोसे चल रहे हैंवार्डवार पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े भी जारी किए जा चुके हैं।

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