नेतरहाट में बिना नक्शा पास रिसोर्ट पर गिरी गाज, जिला परिषद की सख्त नोटिस

नेतरहाट के पर्यटन क्षेत्र में इन दिनों अवैध निर्माण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। महुआडांड़ प्रखंड अंतर्गत नेतरहाट में संचालित एक रिसोर्ट पर जिला परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे नियमों के उल्लंघन का दोषी माना है। जांच में सामने आया है कि रिसोर्ट भवन का नक्शा अब तक स्वीकृत ही नहीं कराया गया था, इसके बावजूद उसका संचालन धड़ल्ले से जारी था।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेतरहाट निवासी गौरव कुमार द्वारा संचालित नेतरहाट आर्ट विलेज रिसोर्ट झारखंड भवन निर्माण नियमावली के दायरे में आता है, जिसके तहत 5,000 वर्ग फीट से बड़े भवनों के लिए जिला परिषद से पूर्व अनुमति जरूरी होती है। इस अनिवार्यता की अनदेखी को गंभीर लापरवाही माना गया है।जिला परिषद ने संचालक को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सात दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पूरे कर नक्शे की स्वीकृति प्राप्त की जाए। यदि तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो रिसोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सीलिंग जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।स्थानीय लोगों का कहना है कि नेतरहाट में पिछले कुछ समय से होटल और रिसोर्ट निर्माण की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन नियमों की जांच-पड़ताल नाम मात्र की रह गई है। हर महीने कोई न कोई नया निर्माण शुरू हो जाता है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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