नेतरहाट के होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा की जांच की गयी

लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के निदेश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा० मोईन अख्तर ने 10 जनवरी को पर्यटन नगरी नेतरहाट में एक विशेष जांच अभियान सह औचक निरीक्षण किया. इसमें नेतरहाट स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट, होटल, गेस्टहाउस इत्यादि की खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलूओं जैसे कि साफ-सफाई की व्यवस्था, कर्मचारियों का व्यक्तिगत साफ-सफाई, खाने में प्रयोग होने वाले सामाग्रीयों की गुणवत्ता, एफएसएसएआई द्वारा निर्गत फूड लाईसेंस इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया. कुछ एक होटलों को छोड़ कर मुख्यतः सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में फूड लाईसेंस पाया गया.वैसे प्रष्ठिानों को जिसमें कि रेस्टोरेंट संचालित नहीं है उसे होटल कैटेगरी का लाईसेंस लेने हेतु नोटिस जारी किया गया. निरीक्षण के क्रम में थाना रोड स्थित मे० मील्स क्राफ्ट रेस्टोरेंट में एक्सपायरी पेय पदार्थ तथा झुमर रिजोर्ट में एक्सपायरी ब्रेड एवं मसाले पाये गये. दोनों प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 69 के तहत पांच-पांच सौ रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा भविष्य में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने की सख्त ताकिद कि गयी.सभी प्रतिष्ठान संचालको को किचन की विशेष साफ-सफाई रखने, कर्मचारियों द्वारा हेड कैप ऐप्रोन पहन कर काम करने, किचन के अंदर दक्कनदार युक्त डस्टबिन में प्रयोग करने हेतु निदेशित किया गया. निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्रियों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देने जैसे कि खुले मसाले का प्रयोग नहीं करने, वेंडर से सामान लेते समय एक्सपायरी दिनांक, लोट नम्बर, वैच नम्बर इत्यादि अवश्य देखकर ही खरीदने जानकारी दी गई. कहा गया कि उपरोक्त निदेशों के अवहेलना कि स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है
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