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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

महुआडांड़ (लातेहार):राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 01 से 31 जनवरी 2026 तक चल रहे राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत रविवार को महुआडांड़ बस स्टैंड परिसर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करना तथा आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक, जिम्मेदार औरसंवेदनशील बनाना रहा।यह जागरूकता अभियान परिवहन विभाग, झारखंड सरकार एवं लातेहार जिला प्रशासन के संयुक्त सौजन्य से संचालित किया गया।

साउंड सिस्टम के माध्यम से दिया गया संदेश

कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जागरूकता गाड़ी पर लगे साउंड सिस्टम के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाई गईं। साउंड सिस्टम के जरिए बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्र में मौजूद यात्रियों एवं राहगीरों को यातायात नियमों का पालन, सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, गति सीमा का पालन तथा हिट एंड रन मामलों में मिलने वाले मुआवजे की जानकारी सरल और प्रभावी भाषा में दी गई। इससे लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ती नजर आई।

चौंकाने वाले आंकड़ों से कराया गया सचेत

जागरूकता संदेशों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़े भी साझा किए गए। बताया गया कि झारखंड में प्रतिदिन औसतन 10 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है। वहीं पूरे देश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 9.9 लोग प्रतिवर्ष सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, जबकि झारखंड में यह आंकड़ा 1.6 है।इसके साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण तेज गति से वाहन चलाना है, जिससे लगभग 95 प्रतिशत मौतें हो रही हैं।

हिट एंड रन मामलों में जरूरी जानकारी

साउंड सिस्टम के माध्यम से हिट एंड रन मामलों में तय प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि ऐसी घटनाओं में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाना, घटनास्थल की फोटोग्राफी कराना, एफआईआर दर्ज करना तथा पीड़ित परिवार को अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन करने में सहायता प्रदान करना आवश्यक है।
साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि आवेदन प्राप्त होने के बाद मुआवजा प्रक्रिया को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाता है।

सुरक्षा नियमों के पालन की अपील

अभियान के अंत में आम नागरिकों से अपील की गई कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, तेज गति एवं नशे की हालत में वाहन न चलाएं और पैदल यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संदेश के माध्यम से यह कहा गया कि यातायात नियमों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है।

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JharTimes Desk

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