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EPFO खाते को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी, जानें इसका पूरा प्रोसेस

ईपीएफओ यूएएन आधार लिंक: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPF मेंबर्स को बड़ी राहत दी है। ईप अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की डेलाइन बढ़ाएं। अब तक 31 तक UAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। पहली आखिरी तारीख 31 अगस्त। .

ईपीएफओ के खाताधारकों के लिए अपने खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। सामाजिक कोड 2020 के अनुसार डेटाबेस में आधार से जोड़ने का कोड था। इसके इसलिए आपके आय लेखा को आधार से जुड़ता है और आधार वेरी टाइप करता है।

अगर आप 31 दिसंबर तक खराब हो सकते हैं तो संपर्क खाते को आधार से जोड़ा जा सकता है। EPF खाते में प्लग-इन करने में सक्षम हो सकता है। आप मल्टीमीडिया की वेबसाइट पर आधार लिंक कर सकते हैं। ️ भविष्य️ भविष्य️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️

ईपीएफ खाते के आधार से ऐसे करें लिंक

  • पहली बार वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉगिन करें।
  • बाद में ‘स्वतंत्र’ में ‘ई-केवाईसी सेवा’ पर जाएं। UAN आधार को लिंक करें पर क्लिक करें.
  • मूवी अपना नाम दर्ज करें और फोन नंबर दर्ज करें।
  • आपके फोन मोबाइल नंबर पर अपडेट। इस एप और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
  • बैटरियों पर क्लिक करें और ओटीपी वेर पर क्लिक करके वैरीफाई करें.
  • कनेक्शन के बाद कनेक्शन के लिए कनेक्शन के कनेक्शन के लिए आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। कनेक्शन के आधार से जुड़ें.

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