JHARKHNAD NEWSRANCHI

IAS विनय कुमार चौबे और परिवार पर नया केस दर्ज, ACB की जांच में 53% अधिक संपत्ति का खुलासा

रांची जेल में बंद IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आय से अधिक संपत्ति का एक और बड़ा मामला दर्ज किया है। इस केस में चौबे के साथ उनके सात परिजनों और करीबी सहयोगियों को भी आरोपी बनाया गया है।

ACB की FIR में जिनके नाम शामिल हैं

विनय कुमार चौबे

पत्नी स्वपना संचिता

ससुर सत्येंद्रनाथ त्रिवेदी

साला शिपिज त्रिवेदी

शिपिज की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी

चौबे के करीबी और नेक्सजेन कंपनी से जुड़े विनय कुमार सिंह

उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह

6 महीने की जांच के बाद पीसी एक्ट व BNS में केस दर्ज ACB ने मई में चौबे की गिरफ्तारी के बाद सभी नामजदों के खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) शुरू की थी।छहमहीनों की गहन जांच के बाद जो तथ्य सामने आए, उसके आधार परPC एक्ट और BNS की संगत धाराओं के तहत नया मामला दर्ज किया गया है।ACB का दावा: चौबे की आय से 53% अधिक संपत्ति मिली जांच में ACB ने चौबे के पूरे सेवाकाल के आय-व्यय और बैंक खातों का विश्लेषण किया। निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं कुल सरकारी आय: 2.20 करोड़ रुपये

नियंत्रण वाले खातों में आया पैसा: 3.47 करोड़ रुपये

यानी 53% अधिक आय

घरेलू खर्च: आय का सिर्फ एक-तिहाई

ACB के अनुसार, चौबे ने अपने भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे को विनय सिंह की कंपनियों में निवेश किया। इसके बाद विनय सिंह द्वारा चौबे की पत्नी के खाते में भी रकम भेजी गई।

जहाँ पोस्टिंग, वहाँ कमीशन की उगाही

ACB ने दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करते हुए पायेचौबे जहाँ-जहाँ पोस्टेड रहे, वहाँ कमीशन की उगाही की गई।प्राप्त रकम को विभिन्न खातों में घुमाकर निवेश किया गया।लेनदेन पैटर्न से स्पष्ट है कि व्यय से अधिक अर्जन हुआ है।बैंक विवरण से संकेत मिलता है कि घरेलू खर्च लगभग नाममात्र था, जबकि भारी रकम निवेश में लगाई गई।दो दिन की रिमांड, मंगलवार से पूछताछ शुरू नया केस दर्ज होने के बाद ACB ने विनय चौबे को दो दिनों की रिमांड में लिया है।ACB अधिकारियों के मुताबिक—चौबे इस समय हजारीबाग वन भूमि और खासमहल जमीन घोटाले के मामलों में जेल में बंद हैं।अब उनसे आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार से पूछताछ शुरू होगी।सोमवार शाम ACB टीम उन्हें हजारीबाग से रांची लेकर आई।

📢 झारखंड की ताज़ा खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर!

🔗 WhatsApp ग्रुप जॉइन करें

झारटाइम्स – आपके गाँव, आपके खबर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button