गुमला : 15 सितम्बर है आखिरी तारीख – समय पर करें ITR फाइलिंग

गुमला|12 सितम्बर 2025
- बैंक लोन लेने के लिए ITR सबसे अहम दस्तावेज
- 15 सितम्बर है ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि
- 7 लाख रुपये तक आय पर टैक्स नहीं, पर Nil Filing ज़रूरी
- छोटे व्यापारियों के लिए भी ITR बेहद फायदेमंद
- भविष्य की वित्तीय साख और सरकारी योजनाओं में सहायक
यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अहम दस्तावेज है आयकर रिटर्न (ITR)। वित्तीय संस्थान सबसे पहले ITR को देखकर ही आपकी वित्तीय विश्वसनीयता का आकलन करते हैं। यही कारण है कि हर जिम्मेदार नागरिक को समय पर ITR फाइल करना चाहिए।
विशेषज्ञों के अनुसार, चाहे आप बड़े व्यवसायी हों या छोटे व्यापारी, सभी को ITR फाइल करना चाहिए। यदि आपकी वार्षिक आय 7 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी आप Nil Filing कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भविष्य में जब भी आपको बैंक से लोन लेना होगा, तो आपकी वित्तीय साख आसानी से साबित हो जाएगी।
ITR फाइलिंग क्यों है ज़रूरी?
- बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में सबसे महत्वपूर्ण
- आय और टैक्स भुगतान का आधिकारिक प्रमाण
- छोटे व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी फायदेमंद
- सरकारी योजनाओं, निवेश और वीज़ा प्रोसेस में सहायक
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितम्बर तय की है। लातेहार में इन दिनों लोग तेजी से ITR फाइल करा रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी वित्तीय प्रक्रिया में दिक्कत न हो।
गुमला में ITR फाइलिंग के लिए संपर्क करें
Iqbal Digital
Asif Iqbal (Finance Consultant)
मोबाइल : 8987473295
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