मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को हाईकोर्ट से राहत, निर्वाचन रद्द करने की याचिका खारिज

लातेहार, 24 अक्टूबर 2025
- झारखंड हाईकोर्ट ने मनिका विधायक रामचंद्र सिंह के खिलाफ दायर निर्वाचन याचिका को खारिज किया।
- अदालत ने कहा – याचिका कानूनी समयसीमा से बाहर दाखिल की गई थी।
- याचिकाकर्ता हरिकृष्ण सिंह ने आरोप लगाया था कि विधायक ने नामांकन पत्र में भूमि संबंधी जानकारी छिपाई।
- चुनाव परिणाम 23 नवंबर 2024 को घोषित हुआ था, जबकि याचिका 15 अप्रैल 2025 को दाखिल हुई।
- फैसले से कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है।
🏛️ मामला क्या था
मनिका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह के निर्वाचन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता हरिकृष्ण सिंह ने आरोप लगाया था कि विधायक ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी पत्नी के नाम पर 1.38 एकड़ भूमि पर संचालित एक स्टोन क्रशिंग यूनिट की जानकारी छिपाई थी।
उन्होंने इसे भ्रष्ट आचरण बताते हुए विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।
⚖️ अदालत का निर्णय
अधिवक्ता एल.सी.एन. शाहदेव ने विधायक की ओर से दलील दी कि चुनाव परिणाम 23 नवंबर 2024 को घोषित हुए थे, जबकि याचिका 15 अप्रैल 2025 को दायर की गई।
कानून के अनुसार, किसी भी चुनाव परिणाम के खिलाफ 45 दिनों के भीतर ही याचिका दाखिल की जा सकती है।
इस मामले में याचिका 98 दिन बाद दायर की गई थी, जो समयसीमा से काफी अधिक थी।
हाईकोर्ट ने दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि “निर्वाचन याचिका कानूनी सीमा से बाहर दाखिल की गई है, अतः यह सुनवाई योग्य नहीं है।”
इसके साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
स्थानीय प्रतिक्रिया
मनिका क्षेत्र में इस फैसले के बाद कांग्रेस समर्थकों में खुशी का माहौल है
“विधायक जी पर लगाए गए आरोप झूठे और राजनीतिक प्रेरित थे। न्यायालय का फैसला सच्चाई की जीत है।”
निष्कर्ष
इस निर्णय से विधायक रामचंद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है और अब वे मनिका क्षेत्र में अपने विकास कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
वहीं, विपक्षी दलों का कहना है कि वे आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार करेंगे।
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