फरार अभियुक्त के खिलाफ पुलिस का कड़ा रुख, इश्तेहार तामिला कर आत्मसमर्पण का निर्देश

महुआडांड़ थाना कांड संख्या 21/24 में फरार अभियुक्त के विरुद्ध इश्तेहार तामिला
मामला धारा 370(4) BNS के तहत 23 अप्रैल 2024 को दर्ज
अभियुक्त मांगरीटा देवी लंबे समय से चल रही थी फरार
न्यायालय के आदेश पर महुआडांड़ थाना द्वारा कार्रवाई
आत्मसमर्पण नहीं करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
घटना का विवरण
महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड संख्या 21/24, दिनांक 23 अप्रैल 2024, धारा 370(4) BNS के तहत दर्ज मामले में नामजद फरार अभियुक्त मांगरीटा देवी, पति राजेंद्र मुंडा, ग्राम हरमुंडा, थाना नेतरहाट, जिला लातेहार के विरुद्ध पुलिस ने विधिवत इश्तेहार तामिला की कार्रवाई पूरी कर ली है।यह कार्रवाई महुआडांड़ थाना द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में की गई। अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रही थी, जिस कारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह सख्त कदम उठाया गया।
प्रशासन की कार्रवाई
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इश्तेहार तामिला के माध्यम से अभियुक्त को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वह कानून से बच नहीं सकती। समय रहते आत्मसमर्पण करना ही उसके लिए एकमात्र वैधानिक विकल्प है
थाना प्रभारी का बयान
इस संबंध में महुआडांड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कांड संख्या 21/24 में नामजद अभियुक्त मांगरीटा देवी के विरुद्ध विधिवत इश्तेहार तामिला कर दी गई है। उसे निर्देश दिया गया है कि वह शीघ्र माननीय न्यायालय अथवा थाना में आत्मसमर्पण करे। निर्धारित समय सीमा में आत्मसमर्पण नहीं करने पर उसके विरुद्ध कानून के तहत आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनता से अपील
पुलिस प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी को अभियुक्त के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें, ताकि मामले में शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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