महुआडांड़ में पैंगोलिन शल्क की अवैध खरीद-बिक्री का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

रेंजर उमेश दुबे के नेतृत्व में छापामारी चलाकर किया गया 3.929किलो पैंगोलिन बरामद।
महुआडांड़ वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर महुआडांड़ रेंज अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध वन्यजीव व्यापार का खुलासा किया गया है। पैंगोलिन (सालक) के शल्क की अवैध खरीद-फरोख्त में संलिप्त दो आरोपियों को वन विभाग की संयुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 12 जनवरी 2026 की रात लगभग 08 बजे महुआडांड़ बीट के कुरु नामक स्थान पर पेट्रोल पंप के समीप की गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, वन विभाग को सूचना मिली थी कि कुरु क्षेत्र में पैंगोलिन के शल्क का अवैध लेन-देन होने वाला है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने त्वरित रणनीति बनाकर मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी शल्क की खरीद-बिक्री के लिए आपस में सौदे की प्रक्रिया में थे, तभी टीम ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में पहला नाम आशीष सिंह (उम्र लगभग 36 वर्ष), ग्राम कविया, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर (छत्तीसगढ़) का है, जबकि दूसरा आरोपी कमलेश्वर भुइयां (उम्र लगभग 40 वर्ष), ग्राम गारू, थाना गारू, जिला लातेहार (झारखंड) का निवासी है। बताया गया कि कमलेश्वर भुइयां पैंगोलिन का शल्क बेचने के उद्देश्य से महुआडांड़ आया था, वहीं आशीष सिंह पहले से मौके पर मौजूद था। तलाशी के दौरान वन विभाग की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 3.929 किलोग्राम पैंगोलिन का शल्क, एक स्कॉर्पियो वाहन (पंजीयन संख्या JH-01-BE-9020) और एक मोबाइल फोन बरामद किया। सभी सामग्री को मौके पर विधिवत जप्त किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शिकार और वन्यजीव अवशेषों के व्यापार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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