महुआडांड़ पुलिस का नक्सलियों पर शिकंजा, फरार आरोपियों के घर चिपकाया गया इश्तेहार

महुआडांड़ थाना क्षेत्र में फरार नक्सली आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए उनके घरों पर न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तेहार चिपकाया है। इस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संबंधित आरोपी शीघ्र माननीय न्यायालय या l महुआडांड़ थाना मेंआत्मसमर्पण करें।पुलिस के अनुसार, महुआडांड़ थाना कांड संख्या 18/25, दिनांक 01 मई 2025 के तहत दर्ज मामले में फरार अभियुक्त सुखलाल ब्रिजिया उर्फ अकेला ब्रिजिया, पिता चांदों ब्रिजिया, ग्राम बारी बांध, कबरी कोटाम, थाना गारू, जिला लातेहार के आवास पर विधिवत इश्तेहार चिपकाया गया है। यह मामला बीएनएस की धारा 103(1), 326(g), 3(5), आर्म्स एक्ट की धारा 27 एवं सीएलए एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत दर्ज है।इसके अलावा अभियुक्त के विरुद्ध महुआडांड़ थाना कांड संख्या 64/23 (दिनांक 26 दिसंबर 2023) एवं कांड संख्या 33/23 (दिनांक 26 मई 2023) में भी गंभीर आरोप दर्ज हैं। इन मामलों में दंगा, आगजनी, रंगदारी, मारपीट, धमकी सहित यूएपी एक्ट एवं सीएलए एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस द्वारा इन मामलों में वारंट की तामिला भी कराई जा चुकी है।पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि फरार आरोपी समय रहते आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध संपत्ति की कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह विधिसम्मत तरीके से अपनाई जाएगी।वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास, आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। समय रहते आत्मसमर्पण करने पर आरोपियों को कानूनी राहत भी मिल सकती है।पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का अनुरोध किया है।
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