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राँची : डेडलाइन अलर्ट: 31 दिसंबर तक निपटा लें ये 7 जरूरी काम, वरना नए साल में झेलना पड़ सकता है भारी जुर्माना

रांची, 27 दिसंबर 2025

  • साल 225 के आखिरी 4 दिन शेष; 31 दिसंबर कई वित्तीय कार्यों के लिए अंतिम समयसीमा।
  • ​बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का आखिरी मौका।
  • ​पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य, वरना 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो सकता है पैन कार्ड।
  • ​बैंक लॉकर एग्रीमेंट और पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन नजदीक।
  • ​समय पर काम पूरा न करने पर सरकारी नोटिस और बैंकिंग सेवाओं में आ सकती है रुकावट।

खबर का विस्तार: समय रहते पूरे करें ये काम

साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 दिसंबर सिर्फ साल का आखिरी दिन ही नहीं है, बल्कि टैक्स और फाइनेंस से जुड़े कई अहम कामों की अंतिम तारीख भी है। यदि इन कामों को समय रहते पूरा नहीं किया गया, तो साल 2026 की शुरुआत आर्थिक परेशानियों और सरकारी नोटिस के साथ हो सकती है।

1. बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR

​असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जिन टैक्सपेयर्स ने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड ITR भरने का अंतिम अवसर है। ₹5 लाख से अधिक आय वालों को ₹5000 की लेट फीस देनी होगी। वहीं, यदि पुराने रिटर्न में कोई गलती है, तो रिवाइज्ड ITR भी इसी तारीख तक भरा जा सकता है।

2. पैन-आधार लिंकिंग

​आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की है। यदि यह लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इससे बैंक KYC, लोन और सरकारी सब्सिडी मिलने में दिक्कत आएगी।

3. बैंक लॉकर एग्रीमेंट

​RBI के निर्देशानुसार सभी बैंक ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना अनिवार्य है। यदि 31 दिसंबर तक यह काम नहीं हुआ, तो साल 2026 में आप अपने ही बैंक लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

4. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट

​पेंशन पाने वाले लोगों को 31 दिसंबर से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। ऐसा न करने पर पेंशन रुकने की नौबत आ सकती है।

5. GST और कंपनियों के लिए फॉर्म

​वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GST Annual Return और कंपनियों के लिए MGT-7 व AOC-4 जैसे फॉर्म भरने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर ही है।

महत्वपूर्ण तारीखें और जुर्माने की सूची (Copy Friendly List):

  • बिलेटेड ITR: अंतिम तिथि 31 दिसंबर | जुर्माना: ₹1,000 से ₹5,000 तक।
  • पैन-आधार लिंक: अंतिम तिथि 31 दिसंबर | प्रभाव: पैन कार्ड का इनएक्टिव होना।
  • बैंक लॉकर एग्रीमेंट: अंतिम तिथि 31 दिसंबर | प्रभाव: लॉकर सेवाओं पर रोक।
  • लाइफ सर्टिफिकेट: अंतिम तिथि 31 दिसंबर | प्रभाव: पेंशन रुकने की संभावना।
  • GST वार्षिक रिटर्न: अंतिम तिथि 31 दिसंबर | प्रभाव: लेट फीस और कानूनी कार्रवाई।
  • TDS चालान (नवंबर): अंतिम तिथि 30 दिसंबर | प्रभाव: रिफंड में समस्या।

विशेषज्ञ की सलाह:

​”अंतिम दिनों में सर्वर पर लोड अधिक होने के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है। इसलिए 31 दिसंबर का इंतजार न करें और आज ही इन तकनीकी और वित्तीय कार्यों को पूरा कर लें।”

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